रोजाना24,ऊनाः जिला दंडाधिकारी, ऊना संदीप कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा 117 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें उन्होंने हरोली उपमंडल के राष्ट्रीय उच्चमार्ग व राज्य राजमार्ग में नो पार्किंग जोन निर्धारित कर दिए हैं।अधिसूचना जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बताया कि हरोली उपमंडल के राज्य राजमार्ग हरोली बाजार से मिनी सचिवालय बिल्डिंग, राष्ट्रीय उच्चमार्ग घालूवाल बाजार से पुरी बेनक्वेट हॉल तथा पंजावर बाजार को नो पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं ।उन्होंने बताया कि अगर आम जनता को इस बारे में आपत्ति है तो वह 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।