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पर्यटन नहीं आपात सेवाओं के लिए खुलेंगे होटल के दरवाजे,रेस्तरांओं में 60% क्षमता तक हो सकेगा काम.

रोजाना24 : लॉकडाऊन 5.0 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आम लोगों को जिन आवश्यक सेवाओं मसलन सार्वजनिक परिवहन,सैलून,रेस्तरां आदि आवश्यकता रहती है सरकार ने उन्हें खोलने के निर्देश जारी कर दिये हैं.

इन्हें लागू करना अब उपायुक्तों के अधिकार क्षेत्र में है कि वे अपने जिला में कौन सी सेवाएं किस अवधि में जारी रखना चाहते हैं.चम्बा जिला में बसों की आवाजाही को छोड़कर शेष लगभग लॉकडाऊन 4.0 के नियम ही चल रहे हैं. जिला में दो स्थानों पर बारबर,सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालकों को कोविड-19 से बचाव के तहत नये दिशानिर्देशों के तहत कार्य करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है.लेकिन जिला के अन्य उपमंडलों में इस बावत कोई कार्य नहीं हो पाया है.

उपमंडलाधिकारी भरमौर मनीष सोनी ने कहा कि नये निर्देशों के अनुसार कुछ सेवाएं 8 जून से पुन: शुरू की जाएंगी.जिनमें बराबर,सैलून,रेस्तरां,होटल,ब्यूटी पार्लर आदि के संचालन के लिए विशेष ट्रेनिंग व स्वास्थ्य जांच कार्य शुरू किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि ढाबा,सब्जी विक्रेता व अन्य खाद्य सामग्री विक्रेताओं की स्वास्थ्य जांच आज से शुरू कर दी गई है.

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वहीं खंड विकास अधिकारी भरमौर को उपमंडल में कार्य कर रहे बारबर,सैलून ब्यूटी पार्लर संचालकों की सूचि प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं ताकि उन्हें आगामी दो दिनों में उन्हें कोविड-19 के नियमानुसार प्रशिक्षण दिया जा सके.

रेस्तरां में  केवल 60 क्षमता के साथ लोगों को भोजन परोसने की अनुमति प्रदान की जाएगी.जबकि होटल को पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों व आपात स्थिति में ठहरने वाले लोगों के लिए आवश्यक शर्तों के साथ खोला जाएगा.उपमंडलाधिकारी ने कहा कि कर्फ्यू ढील के लिए नये दिशानिर्देश उपायुक्त चम्बा द्वारा जारी किए जाएंगे जब तक नये आदेश जारी नहीं होते पुराने नियमानुसार ही कार्य करने की अनुमति होगी.जिसके तहत अभी सुबह 9 से सायं 5 बजे तक ही कर्फ्यू ढील में बाजार खोलने की अनुमति है.

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