रोजाना24, ऊनाः कोरोना संकट के बीच दो महीने से बंद बड़े ब्यूटी पार्लर व सैलून सेवाओं को ऊना जिला प्रशासन ने 24 मई से खोलने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने पहले सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच यह सेवाएं चालू करने का निर्णय लिया था लेकिन आधिक लोगों को सुविधा प्रदान करवाने के लिए इसकी समय सारिणी में कुछ फेर बदल किया गया है। जिला में अब हेयर कटिंग सेवाएं सुबह 7 बजे से दोपहपर बाद 3 बजे तक मिलेंगी। लोगों को सेवाएं भी मिलें और कोरोना के संक्रमण से भी बच सकें इसके सभी ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालकों को कुछ तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए, जिनका पालन कर कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। संचालक अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, इसलिए हमेशा मास्क व गल्ब्स का प्रयोग करें। साथ ही ऐप्राॅन तथा फेस शील्ड से स्वयं को बचाएं। ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें।ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालक इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन उपकरणों को साफ करना मुश्किल है, उन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करें और फिर उनका निपटारा उचित ढंग से करना चाहिए। प्रक्रिया के दौरान कवर करने या सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले तौलिए या अन्य प्रकार के लिनन कपड़े को प्रत्येक प्रक्रिया की शुरूआत में साफ करना आवश्यक है। लिनन या कपड़े को डिटर्जेंट व गर्म पानी में धोएं। उपकरणों के तीन सेट रखना अनिवार्य सभी ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालकों के लिए उपकरणों के तीन सेट रखना अनिवार्य है। एक सेट उपयोग करने के बाद सभी उपकरणों को साफ करें, जैसे कि कंघी, ब्रश, रोलर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स और कैंची। ग्राहक को सेवा प्रदान करने से पूर्व इन्हें साफ और सूखी स्थिति में रखा जाना चाहिए। उपकरणों को साबुन और पानी के घोल से साफ करके और सूखा होने पर फिर अल्कोहोल हैंड रब अथवा स्पिरिट रगड़ें। ध्यान रखें कि मैनुअल ब्लेड वाले मैनुअल क्लिपर्स व ट्रिमर का उपयोग नहीं करना है। पुन: उपयोग किए जाने से पहले क्लिपर्स कैंची, डीटेचेब्ल ब्लेड को अल्कोहोल अथवा स्पिरिट द्वारा कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। उपकरण जिनसे त्वचा को भेदने की संभावना है, उन्हें भी कीटाणुरहित करना चाहिए। कैंची उपकरण जो गलती से त्वचा में घुस सकते हैं, उन्हें अल्कोहोल हैंड रब या स्पिरिट द्वारा कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। उपकरणों को कीटाणुरहित बनाने के लिए बॉयलर का उपयोग करें और उपकरणों को पानी में उबाल आने के कम से कम 20 मिनट बाद तक उबलने दें।
किसी भी सैलून संचालक को शेविंग करने की अनुमति नहीं है। महिलाओं के लिए चलने वाले ब्यूटी पार्लर में भी सिर्फ हेयर कट को ही इजाजत होगी। थ्रेडिंग, मेकअप, वैक्सिंग, पैडिक्योर व मैनिक्योर आदि सभी तरह की प्रक्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जहां तक संभव हो ग्राहक अपना तौलिया लेकर आएं।
नियमों का पालन आवश्यक सीएमओ डॉ. रमण कुमार शर्मा ने कि नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। सैलून व ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ मंशा यह है कि व्यक्तियों के बीच कम से कम संपर्क हो। उपकरणों की साफ-सफाई सही तरीके से होगी तो संक्रमण नहीं फैलेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि कोई दुविधा न रहे।