रोजाना24,ऊनाः जिला प्रशासन द्वारा अंतर जिला आवाजाही को लेकर कर्फ्यू प्रतिबंधों में आंशिक संशोधन किया गया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि एक जिला से दूसरे जिला के बीच आने-जाने के लिए अब कर्फ्यू पास अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अथवा निजी वाहन बिना पास के अंतरजिला आवाजाही नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित एसडीएम अथवा प्राधिकृत अधिकारी से पास जारी करवाना होगा। डीसी ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों एवं निर्माण गतिविधियों से संबंधित श्रमिकों एवं कर्मचारियों को निजी वाहन सहित जिला के भीतर निवास स्थान से कार्यस्थल तक आने-जाने के लिये कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं है बशर्ते उनके पास प्राधिकृत अधिकारी, इंजीनियर या ठेकेदार द्वारा जारी वैद्य पहचान पत्र हो।