रोजाना24,कांगड़ाः कोरोना का पॉजिटिव केस आने के बाद कांगड़ा उपमंडल की तरखानखड्ड पंचायत तथा शाहपुर उपमंडल की नरेटी पंचायत के वार्ड नं छह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया जबकि ग्राम पंचायत सलोल, ततवानी और नरेटी पंचायत के अन्य सभी वार्डों को बफर जोन में रहेंगे। इस बाबत जिला दंडाधिकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने आदेश पारित कर दिए गए हैं।
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं रहेगी। आम नागरिकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा केवल मेडिकल सेवाओं, आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारी या लोग अनुमति पत्र के साथ ही आवाजाही कर सकेंगे। प्रवेश तथा निकास नाके भी स्थापित किए जाएंगे जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के निर्माण इत्यादि गतिविधियों पर भी रोक रहेगी इसके साथ इन क्षेत्रों में आने वाले कार्यालय भी बंद रहेंगे। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें तथा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी होगी सुनिश्चित:
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी तथा इसके लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी के दौरान भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी, सभी हो मास्क पहनाना जरूरी होगा। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य किया गया है ताकि आसपास के क्षेत्रों में कोरोना सक्रंमितों के बारे में जानकारी हासिल हो सके।
27 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटिव
उपायुक्त ने कहा कि कांगड़ा जिला के 27 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंनंे हा कि जिला कांगड़ा में लॉकडाउन के माध्यम से सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है तथा इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो इस के लिए हेल्पलाइन नंबर भी समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए इसके साथ ही अपने गांव या परिवार में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के बारे में तुरंत प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि समाज को सुरक्षित रखा जा सके और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें तथा लॉकडाउन का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करें।
कांगड़ा जिला में 42987 नागरिकों की जा रही है निगरानी:
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए 42986 के करीब नागरिकों की निगरानी की जा रही है तथा इस बाबत जिला प्रशासन के पास नागरिकों का पूरा डाटाबेस तैयार है जो कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों एवं विकास खंड अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए नागरिकों को 28 दिन के लिए घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास खंड अधिकारियों को पंचायत स्तर से नियमित तौर पर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि उपमंडलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि होम क्वांरटीन किए नागरिकों की सुचारू निगरानी सुनिश्चित हो इस के प्रत्येक पंचायत प्रतिदिन रिपोर्ट प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें इसी तरह से शहरी क्षेत्रों के नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के अधिकारियों तथा वार्ड मेंबरों को भी बाहर से आए नागरिकों के होम क्वारंटीन की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी।
प्रातः सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी दुकानें
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में लॉकडाउन के तीसरे चरण में कर्फ्यू में ढील का समय अब प्रातः सात बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा इस दौरान दुकानें, बैंक, एटीएम, शराब की दुकानें आम लोगों के लिए खुली रहेंगी। आम नागरिकों के लिए प्रातः सात बजे से 2 बजे के भीतर ही आवश्यक कार्यों खरीदारी इत्यादि के लिए बाहर निकल सकते हैं इसमें भी सामाजिक दूरी को कायम रखना जरूरी है और मास्क पहनना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही मॉर्निंग वॉक के लिए प्रातः 5ः30 बजे से प्रातः सात बजे तक का समय पहले ही तरह ही रहेगा इस दौरान भी नागरिकों को मास्क पहनना जरूरी है। कंटेनमेंट तथा हाटस्पाट क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं रहेगी।
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में हेयर सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा घर, बार, शापिंग मॉल, स्पोर्ट्स कांपलेक्स, स्वीमिंग पूल, थियेटर, ऑडिटोरियम, जिम्म, सभागार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
जिला में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति:
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि 09 मई को कांगड़ा जिला में 9 गाड़ियां ब्रेड की, 314 सब्जियों के वाहन, दूध के 63 वाहन तथा 44 गाड़ियां रसोई गैस की, अनाज की 156 गाड़ियों तथा मेडिसन की 14 वाहनों के माध्यम से आपूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत 16 ट्रक गेहूं के तथा 25 ट्रकों के माध्यम से चावल की आपूर्ति की गई है।