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इस लाॅकडाऊन में अधिकारी हर कार्य दिवस पर कार्यालय में रहेंगे उपस्थित,वाहन पूलिंग पर जोर।

रोजाना24ः लाॅक डाऊन 3.0 में प्रदेश सरकार ने व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आज कुछ महत्व पूर्ण निर्णय लिए।जिसमें राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों को खोलने को लेकर आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। 04 मई से लागू होने वााली इस अधिसूचना के अ्नुसार प्रथम व द्वित्तीय श्रेणी के अधिकारी हर कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।कार्यालय आने जाने के लिए जहां तक संभव हो वाहनों का इस्तेमाल पूलिंग के आधार पर करें।तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अनुबंध/नियमित/आउटसोर्स) की हाजिरी कंट्रोलिंग अधिकारी देखेंगे और उनके द्वारा ही रोस्टर व्यवस्था भी तैयार की जाएगी। रोस्टर के मुताबिक 30 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय आएंगे व शेष कर्मचारी घर से ही कामकाज संभालेंगे कार्यालय न जाने वाले कर्मचारियों को स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, उन्हें टेलीफोन पर उपलब्ध रहना होगा।आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जाएगा तो उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।रोस्टर प्रणाली के तहत कार्यालय न आने वाले कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी ।

सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से कर्मचारियों का एक समूह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक व दूसरा समूह 10ः30 से 5ः30 की डयूटी पर रहेगा। कार्यस्थल को कोरोना मुक्त रखने के मकसद से प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश, सेनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था होगी।प्रवेश व निकासी द्वारों को नियमित तौर पर सेनिटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शौचालयों में सेनिटाइजर, साबुन व रनिंग वाटर उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य बनाया गया है।

ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें बुखार व सांस इत्यादि लेने में दिक्कत होगी, उन्हें पेड लीव अनिवार्य होगी।गर्भवती महिला कर्मचारियों व मेडिकल उपचार ले रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है।कोरोना के लक्षण वाले कर्मचारियों को तुरंत ही अस्पताल भेजना होगा। हर कर्मचारी के लिए आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय़ की गई है। कर्मचारियों को अफवाहें फैैलाने व उनसे से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

अ्धिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश फील्ड स्टाफ व कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवा रहे कर्मचारियों व चिन्हित कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे।

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