रोजाना24ः लाॅकडाउन के दूसरेे भाग में केंद्र सरकार द्वारा आम जनमानस को कुछ रियायतें देने के मकसद से कुछ नयेे दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रदेश सरकार ने जिन्हें लागू करने के लिए एक विशेष खाका तैयार किया है। जिसे अमलीजामा पहनाने के लिए उपायुक्तों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसमें मुख्य निर्णय व्यवसायिक संस्थानों को खोलने को लेकर हैं। जिसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में शॉप एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें कर्फ्यू ढील के समय सशर्त खुली रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल की दुकानें बंद रहेंगी। इनमें कपड़े, जूते, किराना, स्टेशनरी, दूध-ब्रेड, मोबाइल शॉप, मेकेनिकल शॉप खुलेंगी। नगर निगम और निकाय क्षेत्र में पंजीकृत दुकानें खुलेंगी, लेकिन मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल बंद रहेंगे। राज्य में शराब के ठेके, बारबर, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकानें, जिम और रेस्तरां बंद रहेंगे। इसके अलावा रिहायशी परिसरों में भी दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी। ई-कामर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति की ही अनुमति होगी।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश के उपायुक्तों ने सम्बंधित जिलों में कर्फ्यू में मिली अतिरिक्त एक घंंटे की छूट के समय के साथ दुकानों के खोलने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
जिला चम्बा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने प्रैस वार्ता के माध्यम से लोगों को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सुबह 10 से दोपहर बाद 2 बजे के बीच खोली जा सकेंगी।लेकिन म्युन्सिपल कमेटी के अंतर्गत आने वाले बाजारों की दुकानों के लिए अभी कोई निर्णय नही लिया गया है। यहां पूर्ववत ही कार्य चलेगा। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं सामान नहीं के नियमों के अनुसार दुकानदार कार्य करें। दुकान में शारीरिक दूरी बनाए रखने व सैनिटाईजेशन नियमों का सख्ती से पालन करें। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क घर से बाहर न निकले।
सरकार के इस निर्णय से एक माह से शटर बंद किए बैठे दुकानदारों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी लेकिन इससे नियमों को टेंगा दिखाने वालों के कारण कोरोना वायरस पैैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा ऐसी सम्भावना भी लोगों द्वारा जताई जा रही है।