रोजाना24,शिमला : हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन के तहत महामारी काबू करने की धारा 34 के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक वस्तु बिक्री संस्थानों मसलन राशन व सब्जी की दुकानों को खोलने व बंद करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है.यह दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 02 बजे के बीच ही खुल रहेंगी.
दवाई की दुकाने खोलने के लिए अभी कोई समय सीमा नहीं रखी है.लोगों को निर्देश दिए गये हैं कि वे आवश्यक परिस्थिति में इस समयावधि में सामान खरीदने के लिए निकलें और सामान खरीद कर तुरंत अपने घर वापिस जाएं.