रोजाना24,चम्बा : उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी चम्बा विवेक भाटिया ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी नियंत्रण आदेश 1977 की धारा 3(1) (डी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क व हैंड सैनिटाइजर पर अधिकतम मुनाफा दरें निर्धारित कर दी हैं। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक़ दो व तीन प्लाई सर्जिकल मास्क व एन 95 मास्क पर थोक लेनदेन में अधिकतम पांच प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है। जबकि खुदरा लेनदेन में अधिकतम 10 प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है। हैंड सैनिटाइजर पर थोक लेनदेन पर अधिकतम पांच प्रतिशत मुनाफा लिया जा सकेगा।
खुदरा व्यापारी हैंड सैनिटाइजर को निर्धारित मूल्य (एमआरपी) से अधिक पर नहीं बेच पाएंगे। कोई भी थोक व्यापारी एक ही स्थान पर किसी दूसरे थोक व्यापारी को वस्तु हस्तांतरण नहीं करेगा। हरेक व्यापारी को मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर का क्रय एवं विक्रय संबंधी रिकॉर्ड अलग से रखना होगा और रोजाना क्रय- विक्रय एवं उपलब्ध स्टॉक की सूचना जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को भी देनी होगी।
थोक विक्रेता एक बार में एक हजार से अधिक मास्क और 10 लीटर हैंड सैनिटाइजर का लेन -देन नहीं करेगा। वहीं, परचून विक्रेता एक बार में 25 से अधिक मास्क और 1 लीटर हैंड सैनिटाइजर का लेन देन नहीं कर सकता। इसके अलावा विक्रताओं को सामग्री के साथ कैश मैमो अथवा बिल भी ग्राहक को देना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में 30 मास्क और 200 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर से अधिक नहीं रख सकता है। आदेश की अवहेलना की सूरत में विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.