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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त करें मुफ्त कानूनी सहायता – एडवोकेट नीरज महाजन.

रोजाना24,पठानकोट : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पठानकोट के सौजन्य से आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पठानकोट में आज विधिक शिविर का आयोजन किया गया.इस शिविर में अधिवक्ता नीरज महाजन ने स्कूली छात्राओं को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली मु्फ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी.इस अवसर पर उन्होंने  घरेलु हिंसा,महिला उत्पीड़न के विरुद्ध के अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों की की जानकरी दी.

उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्रधिकारण 03 लाख से कम आय वाले परिवारों,दिव्यांग या मानसिक रोगी,वरिष्ठ नागरिक,महिलाओं,(कारागृह,किशोर,मनोचिकित्सा अस्पताल,मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गए व्यक्तियों),अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय श्रेणी के लोगों को विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अन्तर्गत मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते है ं.विधिक सेवा प्राधिकरण पात्र लोगों को सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाता,न्यायालय शुल्क का भुगतान करता है.उन्होंने कहा कि इसके अलावा लोग टोल फ्री नं 1968 पर कॉल करके भी निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

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