रोजाना24,चम्बा : इस वर्ष 13 फरवरी 2019 से उपायुक्त चम्बा द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) के तहत निलम्बित ग्राम पंचायत भरमौर की प्रधान सलोचना कपूर ने आज फिर अपना पदभार सम्भाल लिया.हाल ही में डीएम अदालत धर्मशाला ने उनके निलम्बन आदेश को आगामी सुनवाई तक निरस्त कर दिया है.
डीएम अदालत से राहत मिलने के बाद सलोचना कपूर ने आज अपने पंचायत कार्यालय में पहुंच कर चल रहे व लम्बित कार्यों की समीक्षा की.इस दौरान उनके कई समर्थक भी पंचायत घर के पास स्वागत के लिए पहुंचे थे.
सुलोचना कपूर ने कहा कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण परेशान किया दा रहा है.लेकिन सांच को कभी आंच नहीं आती.उनके व उनके पति की कार्य शैली से सभी लोग भली भांति परिचित हैं.उन्होंने कहा कि मामले की आगामी सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है.उन्हें भरोसा है कि वे तमाम षड़यंत्रों से पार पा लेंगी.