रोजाना24,कांगड़ा : ग्राम पंचायत भरमौर की निलम्बित प्रधान के मामले में अब नया मोड़ आया है.13 फरवरी 2019 को उपायुक्त चम्बा ने ग्राम पंचायत भरमौर सलोचना कपूर को पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) के तहत दोषी करार देकर पंचायत प्रधान को निलम्बित कर दिया था.जिस पर सुलोचना कपूर ने निलम्बन के खिलाफ न्यायालय डीएम धर्मशाला में अपील की थी.याचिका कर्ता के पक्ष पर न्यायालय ने उपायुक्त चम्बा द्वारा 13 फरवरी 2019 को जारी निलम्बन के आदेशों को आगामी सुनवाई तक स्थगित कर दिया है.जिस पर पंचायत प्रधान फिर से अपने प्रधान पद पर बहाल हो गई हैं.
डीएम न्यायालय मामले की आगामी सुनवाई 21 अप्रैल 2020 को करेगा.
पंचायत प्रधान सलोचना कपूर ने कहा कि न्यायालय के आदेशों कि प्रति अभी उनके पास नहीं पहुंची है.प्रति मिलने पर वे इस पर खंड विकास अधिकारी व पंचायत निरीक्षक को अवगत करवाएंगी.डीएम न्यायालय के निर्णय की पुष्टि ग्राम पंचायत भरमौर के पूर्व प्रधान एवं सुलोचना देवी के पति शिवचरण कपूर ने की है.शिव चरण कपूर ने कहा है की उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक षड़यंत्र चल रहा है लेकिन वे ऐसे षडयंत्रों से कभी घबराए नहीं हैं.उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध हुए सब षडयंत्रों से क्षेत्र के लोग भली भांति परिचित रहते हैं.उन्होंने कहा कि यह षडयंत्र उनके परिवार के हौसले को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा सांच को आंच नहीं आएगी.
प्रधान की बहाली की सूचना के बाद शिव चरण कपूर के समर्थकों ने खुशी प्रकट की है.गत शाम से सोशल मीडिया पर शिव चरण कपूर को ढेर सारे शुभकामना संदेश भेजे जा रहे हैं.
आखिर कौन हैं शिव चरण कपूर ?
शिव चरण कपूर विधायक जियालाल कपूर के ही कुल से सम्बंध रखते हैं.लेकिन कांग्रेसी विचारधारा के होने के कारण उनसे सम्बंध बिगड़े हुए हैं.पंचायत चुनावों में शिव चरण का परिवार लगातार दो बार जीत दर्ज कर चुका है.2015 में तो उन्हें अपने पार्टी नेताओं का साथ भी नहीं मिला लेकिन पंचायत के लोगों ने उनका खूब समर्थन किया और उनकी पत्नी सलोचना देवी को भारी बहुमत से जीत दिला दी.माना जा रहा है कि इस झगड़े से शिवचरण कपूर को ज्यादा राजनीतिक लाभ मिल रहा है जबकि विधायक को नुक्सान.
अब जबकि 21 अप्रैल की सुनवाई तक सुलोचना देवी के प्रधान पद को फिर से बहाल कर दिया गया है तो अब देखना फिर से दिलचस्प होगा कि 21 अप्रैल को डीएम न्यायालय से क्या फैसला आता है.