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अब पंचायत समिति अध्यक्ष अपनी निधि से किराए पर ले सकेंगे टैक्सी वाहन !

रोजाना24,शिमला : ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश ने आज अधिसूचना जारी करते हुए कहा है पंचायत समिति अध्यक्ष को सरकारी खर्च पर वाहन प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है.विशेष सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायत समिति अध्यक्ष माह में पांच दिन के लिए टैक्सी वाहन किराए पर ले सकते हैं.जिसे पंचायत समिति कार्यक्षेत्र में विभागीय कार्य व कार्य निरीक्षण के लिए अधिकतम 500 किमी तक चलाया जा सकता है.इन वाहनों का खर्च पंचायत समिति  निधि से किया जाएगा.

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