रोजाना24,चम्बा :- ( पुलिस फाईल से ) नववर्ष के आगमन पर पुलिस ने भरमौर थाना के अंतर्गत शराब के अवैध कारोबार के आरोप में दो मामले दर्ज किए हैं.पहला मामला दिनांक 01/01/19 को पुलिस थाना भरमौर में मुकदमा जुर्म जेर धारा 39(1) हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम दर्ज हुआ है.जब पुलिस चौकी होली का पुलिस दल गश्त पर मौजूद था तो सूचना मिली कि रवि राम पुत्र श्री रोशनी राम गांव लामू तहसील भरमौर जिला चम्बा (उम्र 29 साल) अपनी चिकन की दुकान में बिना परमिट के शराब बेचता है । जिस सूचना पर उपरोक्त व्यक्ति के दुकान मे तलाशी ली गई तो कुल 4 बोतल वीयर व अग्रेंजी शराब (1100 M/L) बरामद की गई ।
दूसरे मामले में दिनांक 01-01-19 को शाम 07:35 बजे शाम पुलिस थाना भरमौर के प्रभारी/ SHO पुलिस दल के साथ बग्गा की तरफ गश्त पर थे तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि नारायण दास पुत्र श्री प्रेम लाल गांव रुगरी डाकघर सुनारा तहसील भरमौर जिला चम्बा उम्र 50 अपनी किरयाना व चिकन की दुकान पर अवैध रूप से शराब बेचता है। जिस पर SHO प्रभारी ने पुलिस दल के साथ उपरोक्त व्यक्ति की दुकान पर दबिश देकर उसकी दुकान की तलाशी ली। तालाशी के दौरान उसकी दुकान से शराब अंग्रेजी (9750 M/L) ,देसी शराब (4000 M/L) व वीयर (2,600ML) अवैध शराब बरामद की गई । जिस पर पुलिस थाना भरमौर में u/s 39 (1) A HP Ex Act के तहत मामला दर्ज किया गया। मुकदमा में आगामी अन्वेषण जारी है।