चम्बा जिले में मई माह के लिए ड्राइविंग टेस्ट और वाहन फिटनेस शेड्यूल जारी, जानिए कब और कहां होंगे टैस्ट

चम्बा जिले में मई माह के लिए ड्राइविंग टेस्ट और वाहन फिटनेस शेड्यूल जारी, जानिए कब और कहां होंगे टैस्ट

चम्बा: हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने चम्बा जिले में मई माह के दौरान वाहनों की फिटनेस जांच और ड्राइविंग टैस्ट का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शेड्यूल 6 मई से 28 मई के बीच विभिन्न उपमंडलों में लागू रहेगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) राम प्रकाश ने बताया कि यह समय-सारणी वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों की सुविधा के लिए जारी की गई है ताकि वे निर्धारित तिथियों पर संबंधित स्थानों पर पहुंच सकें।

🚗 RTO चम्बा के अंतर्गत कार्यक्रम

  • 6 मई, 16 मई और 26 मई: वाहनों की फिटनेस टैस्ट
  • 8 मई और 28 मई: ड्राइविंग टैस्ट

उक्त तिथियों पर वाहन मालिक RTO चम्बा कार्यालय में अपने वाहनों की फिटनेस टैस्ट करवा सकेंगे और नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकेंगे।


🚙 RLA चुराह/तीसा (7 मई)

  • वाहन फिटनेस टैस्ट और ड्राइविंग टैस्ट दोनों आयोजित किए जाएंगे।

🚖 RLA चुवाड़ी/भटियात (14 मई)

  • इस दिन दोनों प्रकार के टैस्ट— फिटनेस और ड्राइविंग— आयोजित किए जाएंगे।

🛵 RLA चम्बा (15 मई)

  • सिर्फ ड्राइविंग टैस्ट का आयोजन किया जाएगा।

🚐 RLA डल्हौजी/बनीखेत (20 मई)

  • वाहनों की फिटनेस जांच और ड्राइविंग टैस्ट दोनों इस दिन होंगे।

🚛 RLA सलूणी (21 मई)

  • दोनों प्रकार के टैस्ट एक ही दिन आयोजित किए जाएंगे।

🚜 RLA भरमौर (27 मई)

  • इस दिन भरमौर क्षेत्र के लिए वाहनों की फिटनेस और ड्राइविंग टैस्ट का आयोजन होगा।

📝 शेड्यूल में बदलाव संभव

RTO राम प्रकाश ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम आयुक्त परिवहन या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा की आवश्यकतानुसार प्रशासनिक या अन्य कारणों से बदला जा सकता है। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले संबंधित कार्यालय से पुष्टि अवश्य कर लें।


📌 वाहन मालिकों और आवेदकों के लिए जरूरी सूचना:

  • निर्धारित तारीख को समय से पहले संबंधित स्थान पर पहुंचें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे RC, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आदि साथ लाएं।
  • ड्राइविंग टेस्ट देने वाले आवेदक अपना लर्नर लाइसेंस, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर आएं।
  • टेस्ट स्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा (यदि लागू हो)।