शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब शराब की बोतल पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक वसूली करने वाले शराब ठेकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर, आबकारी एवं कराधान विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसे ठेकों को सील किया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार का सख्त संदेश
सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि राज्य के कई हिस्सों में एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा रही है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं कि:
- हर शराब की बोतल पर स्पष्ट रूप से छपा MRP ही अंतिम बिक्री मूल्य होगा।
- इससे अधिक राशि वसूलना कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
- ऐसा करते पकड़े जाने पर ठेका सील किया जा सकता है और अनुबंध समाप्त भी किया जा सकता है।
शराब व्यापार में पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम
राज्य सरकार का यह निर्णय शराब व्यापार में भ्रष्टाचार और उपभोक्ता शोषण को रोकने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। इससे न केवल आमजन को वाजिब मूल्य पर शराब उपलब्ध होगी, बल्कि ठेकों की जवाबदेही भी तय होगी।
उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील
आबकारी विभाग ने राज्य के सभी उपभोक्ताओं से भी सहयोग की अपील की है। यदि कोई ग्राहक यह पाता है कि किसी दुकान पर शराब की एमआरपी से अधिक वसूली हो रही है, तो वह तुरंत स्थानीय आबकारी विभाग या उपयुक्त नियंत्रण कक्ष को शिकायत कर सकता है।
🔔 “सरकार उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी,” – असिस्टेंट कमिश्नर, आबकारी विभाग
शराब की एमआरपी से अधिक वसूली के खिलाफ ये हैं मुख्य प्रावधान:
✔️ ठेका सील करने की कार्रवाई
✔️ अनुबंध समाप्त करने की शक्ति
✔️ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई
✔️ उपभोक्ताओं को शिकायत करने का अधिकार