चंबा में शराब के ठेकों की नीलामी 20 मार्च को, 104 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य तय

चंबा में शराब के ठेकों की नीलामी 20 मार्च को, 104 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य तय

चंबा, 19 मार्च – आबकारी एवं कराधान विभाग, चंबा ने वर्ष 2025-26 के लिए जिले में शराब के ठेकों की नीलामी और सह-निविदा प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वर्ष चंबा जिले में कुल 16 यूनिटों का गठन किया गया है, जिनका आरक्षित मूल्य 104 करोड़ 46 लाख 58 हजार 96 रुपए निर्धारित किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 1.42 प्रतिशत अधिक है।

19 मार्च तक टेंडर जमा, 20 मार्च को होगी नीलामी

उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विभाग चंबा, नूतन महाजन ने बताया कि शराब के ठेकों के लिए टेंडर 19 मार्च 2025 की शाम 6 बजे तक भरे जा सकेंगे। इसके बाद 20 मार्च को बचत भवन, चंबा में नीलामी और सह-निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी

यूनिटवार आरक्षित मूल्य और अग्रिम राशि

नीलामी प्रक्रिया के लिए जिले को 16 यूनिटों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक यूनिट के लिए अलग-अलग आरक्षित मूल्य, टेंडर फीस और अग्रिम राशि तय की गई है।

मुख्य यूनिटों का विवरण:

यूनिटकुल कीमत (₹)टेंडर फीस (₹)अग्रिम राशि (2%) (₹)
भरमौर10,78,90,1792,00,00021,57,804
खजियार6,42,15,0231,00,00012,84,300
उदयपुर5,43,96,11950,00010,87,922
चंबा10,29,79,1182,00,00020,59,582
डलहौजी8,68,39,3522,00,00017,36,787
साहो4,52,00,06850,0009,04,001
बनीखेत5,98,49,83050,00011,96,997
सिहुंता6,50,38,2041,00,00013,00,764
तीसा5,54,44,45350,00011,08,889
सुंडला5,64,79,78350,00011,29,596
सलूणी5,98,88,12050,00011,97,762

जिले में शराब ठेकों की बढ़ती कीमतें

इस बार आबकारी विभाग द्वारा तय आरक्षित मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 1.42 प्रतिशत अधिक है। अधिकारियों के अनुसार, शराब बिक्री से होने वाली सरकारी राजस्व में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह वृद्धि की गई है।

क्या कहते हैं अधिकारी?

उपायुक्त, आबकारी विभाग नूतन महाजन ने बताया कि,
“शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इच्छुक ठेकेदार तय समय सीमा में अपने टेंडर दाखिल कर सकते हैं। सफल बोलीदाताओं को निर्धारित टेंडर फीस और अग्रिम राशि जमा करनी होगी।”

कैसे होगी नीलामी प्रक्रिया?

  1. इच्छुक बोलीदाता 19 मार्च शाम 6 बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन टेंडर दाखिल कर सकते हैं
  2. 20 मार्च को बचत भवन, चंबा में नीलामी प्रक्रिया आयोजित होगी
  3. सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका आवंटित किया जाएगा
  4. सफल बोलीदाता को निर्धारित अग्रिम राशि तुरंत जमा करनी होगी

शराब ठेकों को लेकर सख्त निगरानी

आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब बिक्री में किसी भी अवैध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यदि कोई ठेकेदार सरकारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा