हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग के होम स्टे नियमों में संशोधन किया है। इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों से 15 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। इच्छुक लोग पर्यटन विभाग की ईमेल या निदेशक पर्यटन विभाग को लिखित रूप में अपनी राय भेज सकते हैं।
यह संशोधन कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, जिसमें राज्य के होम स्टे नियमों को और अधिक व्यवस्थित बनाने का निर्णय लिया गया था।
नई पंजीकरण और नवीनीकरण फीस निर्धारित
संशोधित नियमों के तहत, होम स्टे पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क को क्षेत्रवार अलग-अलग रखा गया है।
- चार से छह कमरों वाले होम स्टे:
- नगर निगम क्षेत्र: ₹12,000
- नगर पंचायत या प्लानिंग क्षेत्र: ₹8,000
- ग्राम पंचायत क्षेत्र: ₹6,000
- एक से तीन कमरों वाले होम स्टे:
- नगर निगम क्षेत्र: ₹8,000
- नगर पंचायत या प्लानिंग क्षेत्र: ₹5,000
- ग्राम पंचायत क्षेत्र: ₹3,000
पंजीकरण के साथ-साथ रिन्यूअल (नवीनीकरण) फीस भी उतनी ही होगी।
महिलाओं को मिलेगी विशेष छूट
यदि होम स्टे की मालिक कोई महिला है, तो पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में 5% की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
होम स्टे के लिए नई शर्तें लागू
पहली बार नियमों में यह भी निर्धारित किया गया है कि:
- होम स्टे के कमरे कितने होंगे और उनकी संरचना कैसी होगी।
- सुविधाओं और सेवाओं के लिए मानक तय किए गए हैं।
- होम स्टे संचालित करने के लिए भवन का ‘शेड्यूल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट’ लेना अनिवार्य होगा।
बोनाफाइड हिमाचली नहीं होने पर भी होम स्टे की अनुमति
संशोधित नियमों के अनुसार, अब गैर-बोनाफाइड हिमाचली लोग भी प्रदेश में होम स्टे चला सकेंगे। हालांकि, उनके लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं, जिन्हें नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया जाएगा।
पुराने होम स्टे को भी नए नियमों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा
जो होम स्टे पहले से ही चल रहे हैं, उन्हें भी नए नियमों के तहत दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
लोग अपनी राय और सुझाव 15 दिन के भीतर भेज सकते हैं
पर्यटन विभाग ने सभी संबंधित पक्षों को 15 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां भेजने के लिए कहा है। इच्छुक लोग अपनी राय पर्यटन विभाग की ईमेल या निदेशक पर्यटन विभाग को भेज सकते हैं।