नई दिल्ली: उच्च शिक्षा आयोग (UGC) ने उन छात्रों के लिए कुछ सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन निर्देश जारी किए हैं, जो ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड के तहत पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन करवा रहे हैं। इन मार्गदर्शन निर्देशों में, उन कॉलेजों की जानकारी भी शामिल है जिन्हें ऑनलाइन और ODL मोड में पाठ्यक्रम पेश करने से वर्जित किया गया है और उन पाठ्यक्रमों की सूची भी है जो इस मोड के लिए निषेध हैं। यूजीसी ने सूचित किया है कि इन मोड्स के तहत प्रोग्रामों के लिए नियम 2020 में स्थापित किए गए थे, जिसमें उल्लिखित मोड में अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) डिग्री पुरस्कृत करने के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया था।
ऑनलाइन, ODL मोड पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर रहे छात्रों के लिए यूजीसी द्वारा जारी किए गए निर्देश
एक आधिकारिक सूचना में, यूजीसी ने निर्दिष्ट किया है, ‘छात्रों को यूजीसी डीईबी वेबसाइट पर प्रवेश के लिए चुने गए सत्र के लिए ODL और ऑनलाइन शिक्षा के लिए HEI की मान्यता की स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए, HEIs वेबसाइट पर विवरण जांचना चाहिए, निषिद्ध कार्यक्रमों और फ्रेंचाइजी व्यवस्था के निषेध का ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ODL प्रोग्रामों के लिए सभी गतिविधियाँ क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हों।’ आयोग ने ODL, ऑनलाइन मोड पाठ्यक्रम पेश करने से वर्जित कॉलेज/संस्थानों के नाम और उन प्रोग्रामों का भी उल्लेख किया है जो इन मोड्स के तहत निषिद्ध हैं।
ऑनलाइन और ODL मोड के तहत निषिद्ध
प्रोग्राम ऑनलाइन और ODL मोड के पाठ्यक्रम पेश करने से वर्जित HEIs के अलावा, यूजीसी ने उन प्रोग्रामों की एक सूची भी जारी की है जो ओपन डिस्टेंस एंड लर्निंग और ऑनलाइन मोड्स के तहत सख्ती से निषिद्ध हैं। यूजीसी अधिसूचना के अनुसार, निषिद्ध कार्यक्रमों की सूची में शामिल हैं:
- इंजीनियरिंग (Engineering)
- मेडिकल (Medical)
- फिजियोथेरेपी (Physiotherapy)
- व्यावसायिक चिकित्सा (Occupational therapy)
- फार्मेसी (Pharmacy)
- नर्सिंग (Nursing)
- डेंटल (Dental)
- आर्किटेक्चर (Architecture)
- कानून (Law)
- कृषि (Agriculture)
- उद्यानिकी (Horticulture)
- होटल प्रबंधन (Hotel management)
- कैटरिंग प्रौद्योगिकी (Catering technology)
- कुलिनरी विज्ञान (Culinary sciences)
- विमानन रखरखाव (Aircraft maintenance)
- दृश्य कला और खेल (Visual arts and sports)
- विमानन (Aviation)
- कोई भी अन्य कार्यक्रम जिसे किसी भी सांविधिक या विनियामक निकाय द्वारा ऑनलाइन या ओडीएल (ODL) मोड के माध्यम से पेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, योग (Yoga), पर्यटन (Tourism) और आतिथ्य प्रबंधन (Hospitality Management) कार्यक्रमों को स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर ऑनलाइन पेश करने की अनुमति नहीं है।
यूजीसी ने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से नहीं की जा सकती है। छात्रों को विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन लेने से पहले यूजीसी की वेबसाइट पर संबंधित संस्थान, कोर्स और प्रोग्राम की मान्यता जांच कर लेनी होगी।
ओडीएल, ऑनलाइन प्रोग्राम पेश करने से वर्जित संस्थान
ओडीएल, ऑनलाइन प्रोग्राम पेश करने से वर्जित संस्थान कमीशन ने कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) के नाम आधिकारिक रूप से संचारित किए हैं, जैसे कि ऑनलाइन और ODL मोड के तहत पाठ्यक्रम पेश करने से वर्जित संस्थान। इन HEIs के नाम हैं-
- नरसी मोनजी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS), महाराष्ट्र
- श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश
- पेरियार यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु
यह निर्देश छात्रों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनकर आए हैं, जो उच्च शिक्षा के नए युग में ऑनलाइन और ODL मोड के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा रखते हैं। इससे उन्हें सही और मान्यता प्राप्त संस्थानों से जुड़कर अपने शैक्षणिक सफर को सुरक्षित और सफल बनाने में मदद मिलेगी।