हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अनोखा कदम उठाते हुए नई आबकारी नीति (Excise Policy) का ऐलान किया है, जिसके तहत अब राज्य में खाने-पीने की दुकानों जैसे कि किराना स्टोर, मॉल आदि में भी लोग अंग्रेजी शराब (English Liquor) की खरीददारी कर सकेंगे। यह निर्णय निस्संदेह उपभोक्ताओं के लिए सुविधा को बढ़ावा देने और शराब की बिक्री को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक यूनिट के तहत दो स्मार्ट लीकर शॉप (Smart Liquor Shops) खोले जा सकेंगे। इसके लिए इच्छुक विक्रेता अपने व्यापार स्थलों पर इन विशेष दुकानों को खोलने हेतु जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इन स्मार्ट लीकर शॉप्स में विक्रेता यूनिट के कोटे के अनुसार अंग्रेजी शराब बेच सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को विविधता और सुगमता प्रदान होगी।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने शराब की बोतलों पर से एमआरपी (MRP – Maximum Retail Price) को हटाकर एमएसपी (MSP – Minimum Selling Price) की सुविधा प्रारम्भ की है, जिससे विक्रेताओं को अधिक लचीलापन मिलेगा और उपभोक्ता को सही मूल्य पर उत्पाद मिल सकेगा।
शहरी क्षेत्रों में, जहां पहले केवल अंग्रेजी शराब की दुकानें हुआ करती थीं, अब देशी शराब (Desi Liquor) और स्वीट वाइन (Sweet Wine) की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। इससे पहले, स्वीट वाइन की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी और एनओसी (NOC – No Objection Certificate) की आवश्यकता होती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। दुकानों और बारों के खोलने व बंद करने के समय में भी छूट प्रदान की गई है, जिससे व्यापारियों को अधिक लचीलापन मिलेगा।
सत्र 2024-25 के लिए शराब की दुकानों के लिए इच्छुक विक्रेता 11 मार्च दोपहर दो बजे तक अपने टेंडर (Tender) जमा कर सकते हैं।