लोक अदालत में मामले के निपटारे के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क भी वापिस हो जाता है – अनिता शर्मा

रोजाना24,ऊना, 24 अप्रैल : उपमंडल अंब स्थित न्यायालय परिसर में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों पर निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में अपराधिक कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद, चेक बांउस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, कोविड उल्लंघन के मामले भरण-पोषण, उपभोक्ता शिकायत के मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामलों में धन वसूली इत्यादि की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले, वैवाहित विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामलों का भी सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।

 सचिव अनिता शर्मा ने बताया कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं उनका भी पूर्व मुकदमेबाजी के तहत लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिता शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता हेतू एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें स्थानीय निकायों, पुलिस, परिवहन विभाग, वितिय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, पैरा लीगल वालंटियर, आशा/आंगनवाड़ी वर्करों के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के बहुत सारे लाभ हैं। इससे समय एवं धन की बचत होती है। लोक अदालत में मामले के निपटारे के लिए कोई शुल्क नहीं लगता और पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क भी वापिस हो जाता है। 

लोक अदालत के माध्यम से किसी पक्ष को सजा नहीं होती है और मामले को आपसी बातचीत से सुलझाया जाता है। उन्होंने बताया कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 13 मई से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय ऊना व जिला के सभी न्यायालयों में आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01975-225071 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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