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मतदाता सूचि में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए 20 अप्रैल तक प्रस्तुत कर सकते हैं दावे व आक्षेप

रोजाना24, भरमौर, 5 अप्रैल : अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नरेंद्र कुमार चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 2- भरमौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के अनुसार प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रारूप के प्रकाशन की प्रति कार्यालय समय के दौरान उनके कार्यालय , सम्बन्धित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार ) भरमौर के कार्यालय तथा सम्बन्धित भाग की प्रति सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा प्रारूप 6,6A,7,8 जो भी समुचित हो उस प्रारूप में दाखिल किया जा सकता है।

नरेंद्र चौहान ने बताया कि कोई दावा या आक्षेप या तो उनके कार्यालय में या सम्बन्धित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ( तहसीलदार) भरमौर के कार्यालय में या मतदान केन्द्र के अभिहित अधिकारी के समक्ष 20 अप्रैल तक सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक पेश किए जा सकते हैं । उन्होंने यह भी बताया कि दावा या आक्षेप निर्धारित तिथि तक डाक के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।

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