उन्होंने बताया कि नकदी , शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस थाना के तहत उड़न दस्ते बनाए गए हैं। मतदाता को रिझाने या संतुष्टि के लिए नकदी, शराब व अन्य वस्तुओं का वितरण रिश्वत है और यह एक दंडनीय अपराध है।उपायुक्त ने सभी ज़िला वासियों से अपील की है कि उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक नकदी ले की अवस्था में आवश्यक दस्तावेज साथ रखें ।
50 हजार से अधिक नगद राशि ले जाने पर साथ रखने होंगे जरूरी दस्तावेज – जिला निर्वाचन अधिकारी
