Site icon रोजाना 24

ड्राईविंग ट्रायल के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों बारे किया जागरूक सड़क सुरक्षा नियमों का करें पालन – आरटीओ

रोजाना24, ऊना, 23 मार्च : रोड सेफ्टी अभियान के तहत आज आरटीओ कार्यालय समीप ग्राउंड में ड्राईविंग लाईसेंस ट्रायल के दौरान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा तथा गुड समेरिटन के तहत लोगों तथा सेना भर्ती हेतू टेªनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं को सड़क सुरक्षा नियमों बारे जागरूक किया। यह जानकारी आरटीओ ऊना राजेश कौशल ने दी। उन्होंने बताया कि नेक व्यक्ति का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नेक नियत स्वेच्छा से और किसी ईनाम या मुआवजें की उम्मीद किए बिना सड़क दुर्घटना पीड़ित को दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है।

आरटीओ राजेश कौशल ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने से न घबरायें बल्कि खुद को गुड समेरिटन के रूप में साबित करें। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस व अस्पताल द्वारा किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद एक घंटे का वह अति महत्वूपर्ण समय है कि यदि इस अवधि के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है तो उसकी जान बचने की 80 प्रतिशत सम्भावना बढ़ जाती है।

आरटीओ ने कहा कि वाहन चलाते समय हमेशा सीट बैल्ट का प्रयोग करें, तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं, शराब पीकर या नशे में वाहन न चलाएं, संगीतमय उपकरणों का वाहनों में प्रयोग न करें और न ही किसी को करने दें, क्षमता से अधिक सवारियां या सामान की ओवरलोडिंग न करें, ओवरटेकिंग न करें व गाड़ी को लालबत्ती होने पर जैबरा क्रॉसिंग से पहले रोकें तथा ग्रीन सिंगल होने पर ही चलें। उन्होंने बताया कि दो पहिया वाहनों पर ट्रिप्पल राइडिंग न करें व हेल्मेट का प्रयोग करें। उन्होंने ने बताया कि गाड़ी चलाते समय सभी प्रकार के दस्तावेज होना अनिवार्य है तथा वाहन चालक हमेशा वैध लाइसेंस धारक होना चाहिए। आरटीओ ने कहा कि चका चैंद वाली हैड लाईटों का प्रयोग न करें।

उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल चैराहों आदि के समीप पैदल यात्रियों का ध्यान रखते हुए अपने वालन की गति धीम रखें।

इस अवसर पर एमबीआई अजय कुमार, दिनेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

Exit mobile version