रोजाना24, दिल्ली 03 मार्च : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ( एमएसीटी) द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों हेतु समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के लिए अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2022 जारी की है। इसके अलावा, बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।