रोजाना24,चम्बा 12 अक्तूबर : हिप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य भर के पात्र लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है । इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा द्वारा जनजातीय क्षेत्र भरमौर में लोग को निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी प्रदान की जा रही है ।
प्राधिकरण के सौजन्य से 8 अक्तुबर से 14 अक्तूबर तक विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है । इस दौरान चम्बा जिला के विभिन्न भागों में ग्रामीणों को विधिक सेवाओं के प्रति जागरुक किया जा रहा है ।
अधिवक्ता कपिल शर्मा ने कहा कि भरमौर उपमंडल की ग्राम पंचायत कुगति,हडसर,प्रंघाला,चोबिया,भरमौर,सचूईं,घरेड़ व खणी में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सालाना तीन लाख से कम आय,अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित लोग,महिला,बालक,मानसिक रोगी,शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति,संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यवहार या बगार का शिकार,अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश,जातीय हिंसा,जातीय अत्याचार ,बाढ़,सूखा,भूकम्प,औद्योगिक संकट के शिकार,औद्योगिक श्रमिक,कारागृह,अस्पताल,किशोर,मनोचिकित्सा में अभिरक्षा में रखे व्यक्ति,ट्रांसजैंडर व एचआईवी व एड़स पीड़ित व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय से लेकर उपमंडल स्तर तक निशुल्क कानूनी सेवा का प्रावधान है ।
उपरोक्त पात्रता वाले लोग सादे कागज पर एक आवेदन दाखिल कर कानूनी लड़ाई के लिए वकील की मुफ्त सेवा व न्यायालय में लगने वाले कागजी खर्च प्राप्त कर सकते हैं ।
अधिवक्ता कपिल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण मुफ्त न्याय व्यवस्था की जानकारी पाकर बेहद प्रसन्न हो रहे हैं व वे इस संदर्भ में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न भी पूछ रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि अब तक कुगति हड़सर व घरेड़ में यह विधिक सेवा शिविर आयोजित किए गए हैं जिसमें सैकड़ों लोग भाग ले चुके हैं ।