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डीसी ने निर्धारित किया नो पार्किंग जोन, आपत्ति हो तो एक माह में करवाएं दर्ज

रोजाना24,ऊना, 23 जूनजिला दंडाधिकारी, ऊना राघव शर्मा ने आज यहां एक अधिसूचना जारी करते हुए मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र से पानी की टंकी तक के क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग जोन निर्धारित किया है। 

इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी राघव शर्मा ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117 और हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा 3 जून, 2003 को जारी अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं।डीसी राघव शर्मा ने कहा कि मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रवेश व निकास वाली जगह मिनी ट्रक यूनियन मैहतपुर के ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे सुचारु यातायात प्रवाह में असुविधा रहती है, तो दूसरी ओर सड़क दु्र्घटनाओं का भय भी बना रहता है। इसी के चलते सुचारु यातायात व्यवस्था और सड़क पर आम जनता की सुरक्षित आवाजाही के लिए इस क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। 

डीसी ने कहा कि मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र से पानी की टंकी तक सड़क के दोनों ओर घोषित नो पार्किंग जोन को लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ऐसी आपत्ति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो नो पार्किंग जोन से संबंधित अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

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