रोजाना24,हमीरपुर, 03 मई: जिला दण्डाधिकारी देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व कार्यालयों एवं खंड कार्यालयों में कार्य संबंधी आदेश जारी किए हैं।आदेशों के अनुसार राजस्व व खंड कार्यालयों में समयबद्ध, लेट फीस से जुड़ी सेवाओं और अति महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पब्लिक डिलींग नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे उपरोक्त कार्यालयों में अपनी शिकायतें अथवा याचिका ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेज सकते हैं।उन्होंने सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालय परिसर के प्रवेश द्वार में चिह्नित स्थानों पर ड्रॉप बॉक्स स्थापित करें, जिसमें आम लोग अपनी शिकायतें अथवा निवेदन इत्यादि डाल सकें और बाद में कार्यालय स्टाफ इन्हें संकलित कर सकते हैं।इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आधार केंद्रों को भी आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान आधार कार्ड को अद्यतन करने अथवा नए पंजीकरण से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।