सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजन पर रोक 21 अप्रैल तक बढ़ी

रोजाना24, ऊना, 9 अप्रैल : उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज यहां एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि जिला ऊना में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी एवं अन्य कई प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर लगे प्रतिबन्ध को 21 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि विवाह के आयोजनों में अधिकतम 50 लोग तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जिसकी पूर्वानुमति संबंधित एसडीएम नागरिक से लेनी अनिवार्य होगी।

     डीसी ने बताया कि विवाह व दाह संस्कार में खाना बनाने तथा परोसने वाले व्यक्तियों को आयोजन से 96 घंटे पूर्व की कोविड-19 नेगिटिव रिपोर्ट अनुमति लेने के समय संबंधित एसडीएम के सामने प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि एसडीएम नागरिक आयोजनों का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में सभी धार्मिक स्थानों व अन्य जगहों पर लगने वाले लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज, समागम, सभाएं और मेलों पर 21 अप्रैल तक पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थानों पर केवल दर्शन करने की अनुमति रहेगी तथा इसके लिए धार्मिक स्थानों के प्रबंधकों द्वारा श्रद्धालुओं के मास्क व सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी संक्रमण के चलते प्रशासन का सहयोग करें।