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रोजाना24, चम्बा,10 फरवरी : परिवहन विभाग चम्बा द्वारा 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बुधवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय चम्बा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह ने की। इस दौरान विभिन्न बीमा कंपनियों का स्टाफ और चालक व परिचालक मौजूद रहे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह ने कहा कि नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अब सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आवश्यक हो गया है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कुछ वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर यदि सड़क हादसे में तीसरे पक्ष की दुर्घटना के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट लग जाती थी तो ऐसे में उस तीसरे पक्ष को कवर देने के लिए कुछ नहीं होता था। इसी वजह से अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में यातायात नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जरा सी नादानी व असावधानी बड़ी घटनाओं का सबब बन रही है। यातायात नियमों की अनदेखी ही सड़क हादसे का मुख्य कारण है। यातायात नियमों को आत्मसात करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। यातायात नियम वचान चालकों और सवारों सहित राहगीरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। आरटीओ ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रोजाना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को वाहनों की पासिंग के लिए आए चालकों को भी मोटर वाहन निरीक्षक ईं. अनुराग धीमान द्वारा यातायात नियम बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त पब्लिसिटी वाहन के माध्यम से चम्बा- पठानकोट राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर भी लोगों को जागरूक किया गया है और पैम्पलेट्स आदि भी बांटे गए हैं।
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