रोजाना24,चम्बा 31 दिसम्बरः जिला में होने वाले पंचायती राज और नगर निकाय के चुनावों के दृष्टिगत चंबा जिला की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र व अन्य घातक हथियार लेकर नहीं जा सकेगा।
उपायुक्त डीसी राणा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के दृष्टिगत इसे जारी किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।