रोजाना24,ऊना, 24 दिसम्बर : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने जानकारी दी है कि शहरी स्थानीय निकायों में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों को फार्म 20, फार्म 20ए, एनैक्सचर-1 के साथ-साथ सम्बन्धित नगर परिषद अथवा नगर पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।