रोजाना24,ऊना : जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों, जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कुनेरन के वार्ड नं० 3 में प्रदीप कुमार के घर, नकड़ोह के वार्ड नं० 3 में मनोज कुमार के घर, अंबोटा के वार्ड नं० 7 में किरण देवी और मदन लाल के घर, अंबोटा के वार्ड नं० 11 में अलका राणी के घर से नानक चंद के घर, अंबोटा के वार्ड नं० 8 में मीना के घर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि कुनेरन के वार्ड नं० 3 के शेष हिस्से, नकड़ोह के वार्ड नं० 3 के शेष हिस्से, अंबोटा के वार्ड नं० 7 के शेष हिस्से, अंबोटा के वार्ड नं० 11 के शेष हिस्से, अंबोटा के वार्ड नं० 8 के शेष हिस्से को बफर जोन घोषित किया गया है।हॉटस्पॉट सूची से 2 क्षेत्र बाहरडीसी राघव शर्मा ने आदेश जारी कर जिला के दो हॉटस्पॉट क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है। जिनमें लोहारली के वार्ड नं० 2 में सुनील मोहम्मद के घर और दुकानों, भद्रकाली के वार्ड नं० 7 में निर्मल सिंह के घर को हॉटस्पॉट सूची से बाहर कर दिया गया है।अब यहां कर्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हाथों को धोना, सेनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करते रहना होगा।