टैक्स छूट के लिए अवैध आवेदन पर हो सकती है कार्यवाही,निर्धारित समयावधि में जमा करवा दें आयकर रिटर्न – अधिवक्ता युक्ति अग्रवाल

रोजाना24,पठानकोट (समीर गुप्ता) : कोरोना काल में वित्त मंत्रालय, सीबीडीटी करदाताओं को राहत देने हेतु नए-नए राहत पैकेज घोषित कर रहा है । जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत करदाता को राहत देते हुए  वित्तीय वर्ष  2019 – 20 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को फिर से आगे बढ़ाया गया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए पठानकोट शहर की ऐडवोकेट युक्ति अग्रवाल ( आयकर विशेषज्ञ ) ने कही कि वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी करदाताओं को कोरोना काल में किसी न किसी रूप से राहत देने के लिए प्रयासरत है । इस कड़ी में वित्त वर्ष  2019 – 20 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को  31  दिसंबर  20 तक आगे बढ़ाया गया है और अंकेक्षण मामलों  में इसे 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। इस नए परिप्रेक्ष्य में आयकर विभाग ने विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग आईटीआई फार्म निर्धारित किए हैं। रिटर्न फाइल करते समय करदाता द्वारा उचित फार्म का चुनाव करना बहुत जरूरी है क्योंकि गलत फॉर्म में भरी गई रिटर्न को आयकर विभाग स्वीकार नहीं करेगा । 

आपको टैक्स के सेक्शन  139 (5) के तहत संशोधित विवरणी या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए भी कहा जा सकता है। ऐडवोकेट युकती ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय करदाता को कोई फर्जी छूट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पता चलने पर  विभाग इस पर सख्त कार्रवाई करता है । रिटर्न फाइल करते समय करदाता को अपने बैंक खाते की डिटेल, ब्याज प्राप्ति और अन्य आय के स्रोतों को सही से भरने चाहिए ताकि फार्म  26 AS  से इसका मिलान हो सके। जिसके बाद ही करदाता के कर रिफंड को विभाग द्वारा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ऐडवोकेट युक्ति अग्रवाल ने आगे बताया कि टैक्स रिटर्न की वेरिफिकेशन के लिए ई – फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपनी रिटर्न का स्टेटस चैक किया जा सकता है । इसके अलावा उन्होंने बताया कि करदाता को विभाग द्वारा दी गई तारीख के भीतर अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करनी चाहिए।यदि कोई निर्धारित समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इस स्थिति में विभाग के पास जुर्माना लगाने का प्रावधान रहता है ।