रोजाना24ऊना : जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों, जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। उपायुक्त, ऊना संदीप कुमार ने बताया कि चलेट के वार्ड नं० 8 में विनय पाल सिंह के घर, बडोह के वार्ड नं० 4 में शमशेर सिंह के घर, को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। डीसी संदीप कुमार ने बताया कि इसके अतिरिक्त चलेट के वार्ड नं० 8 के शेष हिस्से, बडोह के वार्ड नं० 4 के शेष हिस्से, को बफर जोन में रखा गया है।हॉटस्पॉट सूची से 8 क्षेत्र बाहरडीसी संदीप कुमार ने आदेश जारी कर जिला के 8 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिनमें गुगलैहड़ के वार्ड नं० 1 में अनिल कुमार के घर, कुठार बीत के वार्ड नं० 1 में मोहल्ला भागेवाला, कटोहड़ कलां के वार्ड नं० 6 में तृप्ता देवी के घर, अंब के वार्ड नं० 13 में महिंद्र सिंह के घर, चिंतपूर्णी नारी के वार्ड नं० 5 में सुदेश कुमार के घर, डंगोह खुर्द के वार्ड नं० 2 में राजेश कुमार के घर से राजेंद्र पाल के घर, मावा कोहलां के वार्ड नं० 2 में ईंट भट्टा शेड से सुनीता यादव के घर, मरवाड़ी के वार्ड नं० 1 में संतोष कुमार के घर से सुरेश कुमार के घर को हॉटस्पॉट सूची से बाहर कर दिया गया है।
अब यहां 7 अक्तूबर से कर्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हाथों को धोना, सेनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करते रहना होगा।