रोजाना24,ऊना : जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इन क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। इन क्षेत्रों को बनाया गया है कंटेनमेंट जोनडीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि जलग्रां की ग्रीन एवेन्यू के फेज़ 4 में गोपाल कृष्ण के घर और विजेंद्र गुप्ता के घर को, ग्राम पंचायत अप्पर अंदौरा के वार्ड नं०7 के सोहल मोहल्ला में संतोष कुमारी के घर को, ऊना के गोपाल नगर टॉऊन के वार्ड नं० 10 राजिंद्र कुमार के घर से अश्वनी कुमार के घर तक, गावं खानपुर के वार्ड नं०1 में हेमराज के घर तक, गावं अप्पर कोटला कलां के वार्ड नं०2 में हरिदयाल सिंह के घर से पुष्पा देवी के घर तक, ग्राम पंचायत हरोली के वार्ड नं०9 के रोलियां मोहल्ला में कुलदीप सिंह के घर से परमजीत सिंह के घर तक के क्षेत्रों को कंटेनमेेंट जोन घोषित किया गया है।यह क्षेत्र रहेंगे बफर जोन मेंडीसी संदीप ने बताया कि जलग्रां की ग्रीन एवेन्यू के फेज़ 4 में राज कुमार के घर से केके भरद्वाज के घर तक, ग्राम पंचायत अप्पर अंदौरा के वार्ड नं०7 के शेष भाग, ऊना के गोपाल नगर टॉऊन के वार्ड नं०10 में कमलेश कुमारी के घर को, गावं खानपुर के वार्ड नं०1 में बलबीर सिंह के घर से रमेश चंद के घर को, गावं अप्पर कोटला कलां के वार्ड नं०2 में ज्योति के घर से उत्तम सिंह के घर तक,ग्राम पंचायत हरोली के वार्ड नं०9 के रोलियां मोहल्ला के शेष भाग को बफर जोन में रखा गया है।यह क्षेत्र हुए हॉटस्पॉट सूची से बाहरडीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत अप्पर अरनियाला के वार्ड नं० 1 में नीलम कुमारी के घर से मनीष कुमार के घर तक, ग्राम पंचायत लठियाणी के गावं शेरू के वार्ड नं० 1 में देसराज के घर से भागीरथ के घर तक, ग्राम पंचायत मावा कोहला के वार्ड नं० 7 में अंबेडकर भवन से रेन शैल्टर तक के क्षेत्र को जिला ऊना की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब इन क्षेत्रों में 9 सितंबर से कफ्र्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हाथों को धोना, सेनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करते रहना होगा।