रोजाना24,ऊना ः रक्षा पेंशन संवितण अधिकारी, ऊना अविनाश कुमार राणा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यालय के माध्यम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर जो आयकर दाता हैं, उनका वित्त अधिनियम 2020 में भाग 35 एडी के तहत 80 सी और 80 डी का लाभ लेने का प्रावधान नहीं है।
उन्होंने बताया कि कर दाताओं की टीडीएस की कटौती नए आयकर स्लैब के अनुसार की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें यह भी प्रवाधान है जो कर दाता आयकर में छूट का लाभ लेना चाहते है उनका टीडीएस पुराने स्लैब 2019-20 के अनुसार काटा जाएगा।
डीपीडीओ ने पेंशन प्राप्त कर रहे सभी रक्षा पेंशनरों से आहवान किया कि वे अपना घोषणा पत्र जल्द से जल्द इस कार्यालय में जमा करवाएं ताकि यह निर्धारत किया कि उनका आयकर किस स्लैब के अनुसार का जाए।