श्रद्धा जैसी भी हो मंदिर के भीतर प्रवेश वर्जित,भरमौर में धार्मिक संस्थानों में पूजा करने के नये नियम

रोजाना24,चम्बा ः जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में 10 सितंबर से धार्मिक स्थलों के खुलने पर भरमौर प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

उपमंडल अधिकारी नागरिक भरमौर मनीष सोनी ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक बताया है कि श्रद्धालुओं व यात्रियों को मंदिरों के गर्भ गृह में जाना तथा मूर्तियों को छूना वर्जित है| उन्होंने बताया कि दर्शन करने हेतु 1 मिनट से अधिक समय ना लें जिन श्रद्धालुओं और यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई, खांसी, बुखार इत्यादि के लक्षण दिखाई दें वे  मंदिर में प्रवेश ना करें व नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं

65 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम के व्यक्ति, गर्भवती महिला, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति मंदिर में आने जाने से परहेज करें |

मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम जिसमें अधिक लोग सम्मिलित हो जैसे कि हवन, जगराते शादी व बच्चों के मुंडन इत्यादि  वर्जित है|

उन्होंने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी के चलते यदि जरूरी हो,  तो ही घर से बाहर निकले, मास्क जरूर पहने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखें