रोजाना24,ऊनाः उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के ध्यान में आया है कि जिला में लोक मित्र केंद्रों/ सुगम केंद्रों द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक बसूले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन सेवाओं के लिये एक निश्चित शुल्क निर्धारित की है। जिससे अधिक बसूलना कानूनन गलत है।
उन्होंने बताया कि पहली बार दोषी पाये जाने पर ग्राहक सेवा केंद्र/ लोक मित्र केंद्र की आई-डी को एक से तीन माह के लिये ब्लॅाक किया जा सकता है अथवा पांच सौ रूपये जुर्माना या दोनों का प्राबधान है। उन्होंने बताया कि दूसरी बार दोषी पाये जाने पर सीएससी की आई-डी छ: माह से एक वर्ष तक के लिये ब्लॅाक की जा सकती है। जबकि इससे अधिक बार दोषी पाये जाने पर आई-डी को स्थाई तौर पर ब्लॅाक किये जाने का प्राबधान है।