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जिला के 8 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन में शामिल जबकि 3 क्षेत्र हुए हॉटस्पॉट सूची से बाहर

रोजाना24,ऊना : जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इन क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। इन क्षेत्रों को बनाया गया है कंटेनमेंट जोनडीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत बाथू के वार्ड नंबर 3 में हरमेश के घर से शनि मंदिर तक, ग्राम पंचायत दुलैहड़ के वार्ड नंबर 2 में बिबड़ू मोहल्ले को, एनएसी गगरेट के वार्ड नंबर 5 में सीता राम की दुकान से सीता राम के घर तक, पेखूबेला के वार्ड नंबर 7 में सतनाम सिंह के घर को कलरूही के वार्ड नंबर 5 स्थित अठवां में मलकियत सिंह और किशोर शर्मा के घर को, धुसाड़ा के वार्ड नंबर 5 में शबनम व राजेश कुमार के घर को, पोलियां बीत के वार्ड नंबर 4 में तरसेम सिंह के दुकाने से शाम लाल के घर तक और ग्राम पंचायत अंबोटा के वार्ड नंबर 7 में देवी अंबिका मंदिर से कला देवी के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेेंट जोन घोषित किया गया है।यह क्षेत्र रहेंगे बफर जोन मेंडीसी संदीप कुमार ने बताया कि बाथू के वार्ड नंबर 3 के शेष हिस्से, दुलैहड़ के वार्ड नंबर 2 के शेष मोहल्लों व वार्ड नंबर 1 को, एनएसी गगरेट के वार्ड नंबर 5 के शेष हिस्से, कलरूही के वार्ड नंबर 5 के शेष हिस्से, धुसाड़ा के वार्ड नंबर 5 के शेष हिस्से, पोलियां बीत के वार्ड नंबर 4 के शेष हिस्से और अंबोटा के वार्ड नंबर 7 के शेष हिस्से को बफर जोन में रखा गया है।यह क्षेत्र हुए हॉटस्पॉट सूची से बाहरडीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत करमाली के वार्ड नंबर 1 में जोगिन्द्रो देवी के घर से करम चंद के घर तक, रक्कड़ कॉलोनी के फेज 4 में विपन कुमार के घर को और ग्राम पंचायत नंगल जरियालां के वार्ड नंबर 4 में जगदेव सिंह के घर से रमेश चंद के घर को जिला ऊना की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब इन क्षेत्रों में 3 सितंबर से कफ्र्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हाथों को धोना, सेनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करने रहना होगा।

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