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कर्फ्यू प्रतिबंधों और क्वारंटाईन नियमों में हुआ आंशिक संशोधन

रोजाना24,ऊना : उपायुक्त, ऊना संदीप कुमार ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि कफ्र्यू प्रतिबंधों और क्वारंटाइन के संबध में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं के चलते उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों को राज्य से बाहर अथवा राज्य के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों और उनकेेे अभिभावकों को क्वारंटाइन से छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि विद्यार्थी और अभिभावक प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षा के लिए 72 घंटो के भीतर राज्य के बाहर जाकर पुन: राज्य में लौट आते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी के एडमिट कार्ड को ही आवाजाही के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा वाले राज्य में जाने पर उन्हें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग में पंजीकृत होटलों/इकाईयों मे ही ठहरने की अनुमति होगी।डीसी संदीप कुमार ने बताया कि बागवानों, कृषकों, ठेकेदारों, प्रस्तावित परियोजनाओं या उनके ठेकेदारों द्वारा बाहरी राज्यों से श्रमिकों को जिला प्रशासन की अनुमति पर ही लाया जा सकता है। बाहरी राज्यों से श्रमिको को लाए जाने पर उनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन होना होगा। उनको क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने और कोरोना टेस्ट के नेगेटिव आने की स्थिति में ही साइट पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।उन्होंने बताया कि बस टिकट, रेल टिकट, हवाई टिकट और कोविड ई-पास सोफ्टवेयर पर पंजीकरण के आधार पर यात्रा करने वालों को रात्रि कफ्र्यू प्रतिबंधों में छूट रहेगी।

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