रोजाना24,ऊना : प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के हित में एक फैसला लिया गया है जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी में, चाहे वह नियमित कर्मचारी हो अथवा अनुबंध/पार्टटाईम/आउटसोर्स आधार कार्यरत हो, सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी व लू जैसे लक्षण पाए जाएं तो उन्हें उपचार एवं होम क्वारंटाईन के लिए भेजा जाए। इसके लिए उनके वेतन/मजदूरी व अन्य मिलने वाले भतों में कटौती नही की जाएगी।यह जानकारी आज यहां उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई कर्मचारी अपनी डयूटी के दौरान किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से, डयूटी के लिए कंटेंमैंटन जोन से आने के चलते, अपने पारिवारिक सदस्यों के होमकवारंटाईन के चलते या किसी अन्य कारण से पॉजिटिव हो जाता है तो उसे होम/संस्थागत क्वारंटाईन के लिए भेजा जाएगा। इस अवधि के लिए उसे छुट्टी पर/डयूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाएगा और उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नही की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों का आहवान किया है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना करें।80 वर्ष से ऊपर के बजुर्ग और 5 साल से कम आयु के बच्चे ही किए जाएंगे होम क्वारंटाईनडीसी संदीप कुमार ने बताया कि अब केवल 80 वर्ष से ऊपर के बजुर्ग और 5 साल से कम आयु के बच्चे ही होम क्वारंटाईन किए जाएगें। उन्होंने बताया कि इन श्रेणीयों के लिए घर पर देखभाल करने वाले का होना अनिवार्य होगा और होमक्वारंटाईन से संबंधित दिशा निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी। इससे पूर्व बजुर्गो के लिए यह आयु 75 से अधिक आयु और बच्चों के लिए 10 वर्ष से कम आयु निर्धारित थी।